ITR Deadline Extended 2025 की घोषणा आयकर विभाग (Income Tax Department) ने करदाताओं को एक बड़ी राहत देते हुए की है। मूल रूप से 15 सितंबर, 2025 को समाप्त होने वाली वित्तीय वर्ष 2024-25 (Assessment Year 2025-26) के लिए Income Tax Return (ITR) दाखिल करने की अंतिम तिथि को एक दिन के लिए बढ़ाकर 16 सितंबर, 2025 कर दिया गया है। यह निर्णय ITR पोर्टल पर आने वाली भारी भीड़ और तकनीकी दिक्कतों को देखते हुए लिया गया है।
आखिर क्यों बढ़ाई गई ITR फाइलिंग की डेडलाइन?
पिछले कुछ दिनों से देश भर के लाखों करदाता (Taxpayers) और चार्टर्ड अकाउंटेंट (CA) आयकर ई-फाइलिंग पोर्टल incometax.gov.in पर कई तरह की समस्याओं का सामना कर रहे थे। इनमें शामिल हैं:
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पोर्टल का धीमा चलना (Slow Portal Speed) या बार-बार न Respond करना।
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वार्षिक सूचना विवरण (Annual Information Statement – AIS) को डाउनलोड करने में असमर्थता।
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ITR फॉर्म भरने के बाद उसे Submit करने में तकनीकी अड़चनें आना।
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पोर्टल Login करते समय Error Messages आना।
इन्हीं शिकायतों को ध्यान में रखते हुए, 15 सितंबर की मध्यरात्रि की डेडलाइन से मात्र 15 मिनट पहले आयकर विभाग ने यह महत्वपूर्ण फैसला लिया और ITR Deadline Extended 2025 की औपचारिक घोषणा की।
16 सितंबर के बाद भी ITR फाइल करना चाहते हैं? जानें Late Fee का पूरा हिसाब
यह समझना जरूरी है कि 16 सितंबर की यह नई डेडलाइन उन सभी करदाताओं के लिए है जो बिना किसी लेट फी के अपना ITR फाइल करना चाहते हैं। यदि कोई करदाता इस तारीख के बाद ITR फाइल करता है, तो उसे “विलंबित रिटर्न” (Belated Return) की श्रेणी में माना जाएगा और उस पर जुर्माना (Late Fee) लगेगा।
वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए विलंबित रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर, 2025 निर्धारित की गई है। देरी से फाइलिंग पर लगने वाला जुर्माना आपकी कुल आय पर निर्भर करता है।
| कुल आय (Total Income) के आधार पर | देरी से ITR फाइल करने का जुर्माना (Late Fee u/s 234F) |
|---|---|
| 5 लाख रुपये तक की आय वाले करदाते | अधिकतम 1,000 रुपये |
| 5 लाख रुपये से अधिक आय वाले करदाते | अधिकतम 5,000 रुपये |
सारणी: विलंबित ITR फाइलिंग पर लगने वाले जुर्माने का विवरण
ध्यान रखें, देरी से ITR फाइल करने पर न सिर्फ जुर्माना लगता है, बल्कि आप कुछ Tax Benefits और Losses को आगे बढ़ाने (Carry Forward) के फायदे भी खो सकते हैं।
पोर्टल की समस्या होने पर अपनाएं ये आसान Troubleshooting Tips
अगर 16 सितंबर को भी आपको ITR पोर्टल पर किसी तरह की दिक्कत आ रही है, तो घबराएं नहीं। इन आसान तरीकों को Try करें। ये ज्यादातर Technical Glitches को दूर करने में मददगार साबित होते हैं।
1. ब्राउज़र के Cache और Cookies को Clear करें
ब्राउज़र में जमा Old Data कई बार वेबसाइटों के सही तरीके से Load न होने का कारण बनती है।
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Steps: ब्राउज़र की Settings में जाएं > Privacy and Security > Clear Browsing Data > चुनें ‘Cached images and files’ और ‘Cookies’ > Clear Data पर क्लिक करें।
2. किसी दूसरे Browser का Use करें
अगर आप एक ब्राउज़र (जैसे Mozilla Firefox) में परेशानी आ रही है, तो तुरंत किसी दूसरे ब्राउज़र (जैसे Google Chrome या Microsoft Edge) में पोर्टल Try करें।
3. Incognito या Private Mode का इस्तेमाल करें
Incognito Mode बिना Cache और Cookies के वेबसाइट को Load करता है।
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Shortcut: Chrome/Edge में
Ctrl+Shift+Nदबाएं। Firefox मेंCtrl+Shift+Pदबाएं।
4. Browser के Extensions को Disable कर दें
Ad-Blockers या अन्य Privacy Extensions कभी-कभी गलत तरीके से Government Portals के काम करने में रुकावट डालती हैं। ITR फाइल करते समय इन्हें Temporarily Disable कर दें।
5. अपना Internet Connection बदलें
अगर आपका Wi-Fi स्लो चल रहा है, तो अपने Mobile Phone का Hotspot Use करके देखें। कभी-कभी Network Issues की वजह से भी पोर्टल ठीक से नहीं खुल पाता।
ITR Filing 2025: Record-Breaking Numbers
आयकर विभाग के नवीनतम आंकड़ों के मुताबिक, 15 सितंबर, 2025 तक रिकॉर्ड 7.3 करोड़ से अधिक ITR पहले ही दाखिल किए जा चुके हैं। यह संख्या पिछले वर्ष 2023-24 में इसी अवधि में दाखिल किए गए 7.28 करोड़ रिटर्न से भी अधिक है। इस Record Participation के लिए आयकर विभाग ने सभी करदाताओं और टैक्स प्रोफेशनल्स का आभार भी व्यक्त किया है।
निष्कर्ष
ITR Deadline Extended 2025 करदाताओं के लिए विभाग द्वारा उठाया गया एक सराहनीय कदम है। इस एक दिन के Extension से उन सभी लोगों को मदद मिलेगी जो Technical Issues की वजह से अपना रिटर्न समय पर दाखिल नहीं कर पा रहे थे। याद रखें, समय पर ITR फाइल करना न सिर्फ कानूनी जिम्मेदारी है, बल्कि यह Loan, Visa और Financial Credibility के लिए भी बेहद जरूरी दस्तावेज साबित होता है। 16 सितंबर के इस आखिरी मौके का फायदा उठाएं और बिना किसी जुर्माने के अपना Income Tax Return जरूर दाखिल करें।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQs)
Q1: क्या 16 सितंबर के बाद ITR फाइल कर सकते हैं? अगर हां, तो कब तक?
जवाब: जी हां, आप 16 सितंबर के बाद भी ITR फाइल कर सकते हैं। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए विलंबित रिटर्न (Belated Return) दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर, 2025 है। हालांकि, इस पर आपकी Income के हिसाब से 1000 या 5000 रुपये का Late Fee लगेगा।
Q2: अगर मेरी Income Taxable Limit (2.5 लाख/3 लाख) से कम है, तो क्या मुझे भी ITR फाइल करना जरूरी है?
जवाब: अगर आपकी कुल आय Taxable Limit से कम है, तो आपको ITR फाइल करने की कानूनन जरूरत नहीं है। लेकिन, अगर आपने कोई Loan लिया है, Foreign Tour की प्लानिंग है, या High-Value Transactions (जैसे 1 करोड़ से ज्यादा का Electricity Bill भरना) किए हैं, तो ITR फाइल करना आपके लिए फायदेमंद और जरूरी हो सकता है।
Q3: ITR फाइल करने के लिए कौन-से Documents की जरूरत पड़ती है?
जवाब: ITR फाइल करने के लिए आपको typically इन Documents की आवश्यकता पड़ेगी:
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PAN Card
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Aadhaar Card
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फॉर्म 16 (यदि Salaried Employee हैं)
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बैंक Statements और Passbook
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Interest Certificates (Savings Account, FD, etc.)
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Capital Gains Statements (यदि Shares/Property में निवेश किया है)
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Home Loan Statement (यदि लिया हुआ है)
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अन्य Investment Proofs (PPF, NSC, LIC, etc.)
Disclaimer (अस्वीकरण):
यह लेख सामान्य सूचना के उद्देश्य से तैयार किया गया है। यह किसी भी प्रकार की Professional Tax Advice नहीं है। ITR से जुड़े किसी भी निर्णय या कार्यवाही से पहले एक Qualified Chartered Accountant (CA) या Tax Advisor से सलाह अवश्य लें। आयकर विभाग के Official Notification और Guidelines ही सर्वमान्य हैं।

