New GST rates लागू: जानिए 2025 में क्या सस्ता और क्या महंगा हुआ

भारत सरकार ने New GST rates लागू कर दिए हैं, जो 22 सितंबर 2025 से प्रभावी हो गए हैं। GST Council की हालिया बैठक में बड़ा फैसला लेते हुए पहले के 4 टैक्स स्लैब (5%, 12%, 18%, 28%) को घटाकर अब सिर्फ 3 टैक्स स्लैब – 5%, 18% और 40% कर दिया गया है

इसके अलावा, आम लोगों की राहत के लिए कई ज़रूरी चीजों को Zero GST (0%) स्लैब में शामिल किया गया है। इससे खासकर मिडिल क्लास और लोअर इनकम ग्रुप को फायदा होगा।

 नया GST स्ट्रक्चर 2025

टैक्स स्लैब लागू सामान
0% (Zero GST) स्टेशनरी, लाइफ-सेविंग दवाइयां, UHT दूध
5% रोज़मर्रा के खाने-पीने के सामान, बेसिक हेल्थकेयर प्रोडक्ट्स, कॉस्मेटिक्स
18% कारें (छोटी व मिड-सेगमेंट), इलेक्ट्रॉनिक्स, व्हीकल्स
40% (Luxury/Sin Goods) पान मसाला, तंबाकू, लक्ज़री कारें, यॉट्स, प्राइवेट जेट

 Zero GST (0% टैक्स) वाली चीजें

सरकार ने कई ज़रूरी सामानों को Zero GST में रखा है, जिससे अब ये पूरी तरह टैक्स फ्री हो जाएंगे।

  • स्टेशनरी आइटम्स – कॉपी, किताबें, पेंसिल, रबर, शार्पनर, क्रेयॉन्स, ग्लोब, मैप्स

  • खाने-पीने में – UHT दूध

  • हेल्थ सेक्टर में – 33 लाइफ-सेविंग दवाइयां (जैसे Asciminib, Mepolizumab, Daratumumab, Teclistamab आदि)

👉 इससे छात्र, अभिभावक और मरीजों को सीधा फायदा होगा।

 5% GST स्लैब – रोज़मर्रा की चीजें

पहले 12% और 18% टैक्स वाले कई सामान अब सिर्फ 5% GST में आ गए हैं।

खाने-पीने के सामान

  • कंडेन्स्ड मिल्क, बटर, घी, चीज़

  • ड्राई फ्रूट्स – बादाम, पिस्ता, खजूर, अंजीर, ब्राज़ील नट्स

  • पका हुआ खाना – पास्ता, नूडल्स, कॉर्नफ्लेक्स, पेस्ट्री, केक

हेल्थकेयर प्रोडक्ट्स

  • थर्मामीटर

  • मेडिकल-ग्रेड ऑक्सीजन

  • डायग्नोस्टिक किट्स

  • ग्लूकोमीटर और टेस्ट स्ट्रिप्स

डेली यूज आइटम्स

  • फेस पाउडर, हेयर ऑयल, शैम्पू

  • टूथपेस्ट, शेविंग क्रीम

👉 इससे आम जनता की मंथली बजट में राहत मिलेगी।

 18% GST स्लैब – गाड़ियां और इलेक्ट्रॉनिक्स

अब 18% GST स्लैब में ये चीजें आएंगी:

  • वाहन (Vehicles)

    • पेट्रोल व CNG कारें (1200cc तक, 4000mm से छोटी)

    • डीज़ल कारें (1500cc तक)

    • टू-व्हीलर्स (350cc तक)

    • ऑटो रिक्शा, थ्री-व्हीलर, कमर्शियल ट्रांसपोर्ट गाड़ियां

  • इलेक्ट्रॉनिक्स

    • एयर कंडीशनर

    • 32 इंच से बड़े टीवी

    • मॉनिटर्स और प्रोजेक्टर्स

👉 पहले इन पर 28% टैक्स लगता था, जो अब घटाकर 18% कर दिया गया है।

 40% GST स्लैब – लग्ज़री और Sin Products

सरकार ने Luxury और Sin Goods पर अलग से 40% टैक्स स्लैब बनाया है। इसमें शामिल हैं:

  • पान मसाला

  • तंबाकू उत्पाद (सिगरेट, बीड़ी, सिगार, वेप्स)

  • कार्बोनेटेड ड्रिंक्स और फ्लेवर वाले बेवरेज

  • लक्ज़री कारें (1200cc पेट्रोल और 1500cc डीज़ल से बड़ी)

  • 350cc से ज्यादा की हाई-एंड बाइक

  • यॉट्स, प्राइवेट जहाज़, पर्सनल एयरक्राफ्ट

👉 इस कदम का मकसद हेल्थ रिस्क वाले प्रोडक्ट्स को हतोत्साहित करना और रेवेन्यू बढ़ाना है।

 New GST Rates का असर

  1. आम आदमी को फायदा – रोजमर्रा की चीजें सस्ती होंगी।

  2. मिड-सेगमेंट कारें व इलेक्ट्रॉनिक्स सस्ते – अब 18% GST लगेगा।

  3. लक्ज़री लाइफस्टाइल महंगा – प्राइवेट यॉट्स, महंगी कारें और तंबाकू प्रोडक्ट्स पर ज्यादा टैक्स।

  4. हेल्थ और एजुकेशन सेक्टर को राहत – ज़रूरी दवाइयां और स्टेशनरी पर टैक्स खत्म।

 FAQs

Q1: New GST Rates कब से लागू हुए?

👉 नए GST रेट्स 22 सितंबर 2025 से पूरे भारत में लागू हो गए हैं।

Q2: कौन-कौन से सामान पर Zero GST है?

👉 स्टेशनरी आइटम्स, UHT दूध और 33 लाइफ-सेविंग दवाइयों पर अब कोई टैक्स नहीं लगेगा।

Q3: Luxury Items पर कितना GST लगेगा?

👉 लक्ज़री कारें, तंबाकू और यॉट्स पर 40% GST लगाया गया है।

Disclaimer

यह लेख New GST Rates पर आधारित है और इसमें दी गई जानकारी सरकारी घोषणाओं व विश्वसनीय मीडिया रिपोर्ट्स से ली गई है। अंतिम निर्णय के लिए आधिकारिक GST Council Notification देखें।

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