VB–G RAM G अधिनियम 2025: ग्रामीण रोज़गार गारंटी से जुड़ा नया वैधानिक कानून

केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री ने 16 दिसंबर 2025 को लोकसभा में विकसित भारत–रोज़गार एवं आजीविका गारंटी मिशन (ग्रामीण) यानी VB–G RAM G अधिनियम 2025 प्रस्तुत किया था। संसद से पारित होने के बाद इस अधिनियम को 21 दिसंबर 2025 को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई।

यह अधिनियम ग्रामीण क्षेत्रों में मजदूरी रोज़गार, भुगतान व्यवस्था, योजना निर्माण और वित्तीय ढांचे से जुड़े प्रावधानों को निर्धारित करता है। इसके साथ ही महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम, 2005 को प्रतिस्थापित किया गया है।

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VB–G RAM G अधिनियम 2025 का वैधानिक स्वरूप

VB–G RAM G अधिनियम 2025 एक नया वैधानिक ढांचा है, जिसके अंतर्गत ग्रामीण परिवारों के लिए मजदूरी रोज़गार की गारंटी, पंचायत स्तर पर योजना निर्माण और सार्वजनिक परिसंपत्तियों के सृजन से जुड़े प्रावधान शामिल हैं।

यह कानून संसद द्वारा पारित किया गया है और राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद अधिसूचित वैधानिक प्रावधानों के रूप में लागू किया गया है। अधिनियम की संरचना विभिन्न धाराओं और अनुसूचियों के माध्यम से परिभाषित की गई है।

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प्रति ग्रामीण परिवार रोज़गार गारंटी

VB–G RAM G अधिनियम 2025 की धारा 5(1) के अनुसार प्रत्येक पात्र ग्रामीण परिवार को प्रति वित्तीय वर्ष कम से कम 125 दिनों के मजदूरी रोज़गार की वैधानिक गारंटी दी गई है।

इससे पहले लागू कानून के अंतर्गत यह सीमा 100 दिनों की थी। नए अधिनियम में रोज़गार गारंटी से जुड़े दिनों की संख्या को संशोधित किया गया है।

पात्रता से संबंधित प्रावधान

अधिनियम के तहत रोज़गार गारंटी का लाभ ग्रामीण क्षेत्रों के पात्र परिवारों को मिलेगा। इसमें परिवार के वयस्क सदस्य शामिल हैं, जो अकुशल शारीरिक कार्य करने के इच्छुक हों।

पात्रता से जुड़े प्रावधान अधिनियम में स्पष्ट रूप से परिभाषित किए गए हैं और किसी अतिरिक्त श्रेणी का उल्लेख नहीं किया गया है।

मजदूरी भुगतान की समय-सीमा

VB–G RAM G अधिनियम 2025 में मजदूरी भुगतान के लिए समय-सीमा निर्धारित की गई है। धारा 5(3) के अनुसार मजदूरी का भुगतान साप्ताहिक आधार पर किया जाना है।

किसी भी स्थिति में कार्य की समाप्ति के 15 दिनों के भीतर भुगतान अनिवार्य है। निर्धारित अवधि से अधिक विलंब होने पर अनुसूची–II के प्रावधानों के अनुसार मुआवज़ा देय होगा।

कृषि सीजन के दौरान कार्य विराम

अधिनियम की धारा 6 के तहत राज्य सरकारों को यह अधिकार दिया गया है कि वे बुवाई और कटाई के मौसम में अधिकतम 60 दिनों की समेकित कार्य विराम अवधि अधिसूचित कर सकें।

हालांकि, इस प्रावधान के बावजूद श्रमिकों के कुल 125 दिनों के रोज़गार अधिकार में कोई कटौती नहीं की जाएगी। शेष अवधि में कार्य उपलब्ध कराया जाएगा।

किन क्षेत्रों में होंगे कार्य

VB–G RAM G अधिनियम 2025 के अंतर्गत मजदूरी रोज़गार को चार प्राथमिक विषयगत क्षेत्रों से जोड़ा गया है। यह प्रावधान धारा 4(2) में शामिल है।

इन क्षेत्रों में शामिल हैं—

  • जल सुरक्षा और जल से जुड़े कार्य

  • मुख्य ग्रामीण अवसंरचना से संबंधित कार्य

  • आजीविका से जुड़ी अवसंरचना

  • प्रतिकूल मौसमीय घटनाओं के प्रभाव को कम करने वाले कार्य

सभी कार्य गांव स्तर से प्रस्तावित किए जाएंगे।

पंचायत आधारित योजना प्रक्रिया

अधिनियम के अनुसार सभी कार्य विकसित ग्राम पंचायत योजनाओं से प्रारंभ होंगे। इन योजनाओं का निर्माण ग्राम पंचायत स्तर पर सहभागितापूर्ण प्रक्रिया के माध्यम से किया जाएगा।

VB–G RAM G अधिनियम 2025 की धाराएँ 4(1) से 4(3) के तहत ग्राम सभा द्वारा योजनाओं का अनुमोदन अनिवार्य किया गया है।

राष्ट्रीय और डिजिटल प्लेटफॉर्म से एकीकरण

अधिनियम में यह प्रावधान किया गया है कि सभी सृजित परिसंपत्तियों को विकसित भारत राष्ट्रीय ग्रामीण अवसंरचना स्टैक में समेकित किया जाएगा।

इसके साथ ही योजनाओं को पीएम गति शक्ति सहित अन्य राष्ट्रीय डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ डिजिटल और स्थानिक रूप से एकीकृत किया जाएगा।

वित्तीय संरचना और व्यय साझेदारी

VB–G RAM G अधिनियम 2025 को एक केंद्रीय प्रायोजित योजना के रूप में लागू किया जाएगा। अधिनियम में केंद्र और राज्यों के बीच व्यय साझेदारी का स्पष्ट पैटर्न निर्धारित किया गया है।

क्षेत्र व्यय अनुपात
सामान्य राज्य 60 : 40
पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्य 90 : 10
विधानसभा रहित केंद्र शासित प्रदेश 100% केंद्र

अधिनियम के अनुसार निधि राज्यवार मानकीकृत आवंटनों के माध्यम से प्रदान की जाएगी। ये आवंटन नियमों में निर्दिष्ट वस्तुनिष्ठ मानकों पर आधारित होंगे।

प्रशासनिक व्यय सीमा

VB–G RAM G अधिनियम 2025 में प्रशासनिक व्यय की अधिकतम सीमा को 9 प्रतिशत निर्धारित किया गया है। यह सीमा पूर्व निर्धारित सीमा से अधिक है और अधिनियम में स्पष्ट रूप से उल्लेखित है।

तकनीकी प्रावधान और सामाजिक अंकेक्षण

अधिनियम की धारा 23 और 24 के अंतर्गत बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण, जियो-टैगिंग और रियल-टाइम डैशबोर्ड जैसे तकनीकी प्रावधान शामिल किए गए हैं।

इसके साथ ही धारा 20 के तहत ग्राम सभाओं द्वारा सामाजिक अंकेक्षण का प्रावधान किया गया है।

बेरोज़गारी भत्ता

VB–G RAM G अधिनियम 2025 में बेरोज़गारी भत्ते से संबंधित प्रावधान भी शामिल हैं। यदि निर्धारित अवधि के भीतर रोज़गार उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो 15 दिनों के बाद बेरोज़गारी भत्ता देय होगा।

प्रमुख कानूनी धाराएँ

अधिनियम के प्रमुख प्रावधान निम्नलिखित धाराओं और अनुसूचियों में शामिल हैं—

  • धारा 4, 5 और 6

  • धारा 20 और 22

  • धारा 23 और 24

  • अनुसूची–I और अनुसूची–II

पुराने कानून का प्रतिस्थापन

VB–G RAM G अधिनियम 2025 के लागू होने के साथ महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम, 2005 को औपचारिक रूप से प्रतिस्थापित कर दिया गया है।

डिस्क्लेमर

यह समाचार केवल उपलब्ध आधिकारिक तथ्यों, विधायी दस्तावेज़ों और प्रदान की गई जानकारी पर आधारित है। इसमें किसी प्रकार की राय, व्याख्या, विश्लेषण या भविष्य संबंधी अनुमान शामिल नहीं हैं।