EPFO Salary Limit: सुप्रीम कोर्ट ने EPFO की मौजूदा सैलरी लिमिट पर विचार करने का निर्देश केंद्र सरकार को दिया है। कोर्ट ने कहा कि इस सीमा में पिछले 11 साल से कोई बदलाव नहीं हुआ है।
सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस जे.के. माहेश्वरी और जस्टिस ए.एस. चांदुरकर की बेंच ने यह आदेश एक्टिविस्ट नवीन प्रकाश नौटियाल की याचिका पर सुनवाई के दौरान पारित किया। अदालत ने केंद्र सरकार को चार महीने के भीतर इस मुद्दे पर निर्णय लेने को कहा है।
₹15,000 पर स्थिर है EPFO सैलरी लिमिट
वर्तमान में EPFO के तहत सैलरी लिमिट ₹15,000 प्रति माह तय है। इस सीमा से अधिक वेतन पाने वाले कर्मचारी EPFO के अनिवार्य दायरे में शामिल नहीं होते।
याचिका में बताया गया कि EPFO Salary Limit में आखिरी बार बदलाव वर्ष 2014 में किया गया था। उस समय इसे ₹6,500 से बढ़ाकर ₹15,000 किया गया था। इसके बाद से इसमें कोई संशोधन नहीं हुआ है।
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न्यूनतम वेतन और EPFO सैलरी लिमिट का अंतर
याचिका में कहा गया कि केंद्र और कई राज्य सरकारों द्वारा तय न्यूनतम वेतन अब ₹15,000 से अधिक हो चुका है। इसके कारण न्यूनतम मजदूरी पाने वाले कई कर्मचारी भी EPFO के दायरे से बाहर रह जा रहे हैं।
इस आधार पर याचिका में EPFO Salary Limit को वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार संशोधित करने की मांग रखी गई है।
2022 की सिफारिश और बोर्ड की मंजूरी
रिकॉर्ड के अनुसार, EPFO की एक सब-कमेटी ने वर्ष 2022 में सैलरी लिमिट बढ़ाने की सिफारिश की थी। इसके बाद जुलाई 2022 में सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज (CBT) ने इस प्रस्ताव को मंजूरी भी दी थी।
याचिका में यह भी उल्लेख किया गया कि बोर्ड की मंजूरी के बावजूद केंद्र सरकार ने अब तक EPFO Salary Limit को लेकर कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया।
याचिकाकर्ता को प्रेजेंटेशन देने का निर्देश
सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को निर्देश दिया है कि वह दो सप्ताह के भीतर केंद्र सरकार के समक्ष अपना प्रेजेंटेशन प्रस्तुत करें। इसके बाद सरकार को तय समयसीमा के भीतर इस पर फैसला लेना होगा।
Disclaimer:
यह समाचार सुप्रीम कोर्ट में दर्ज याचिका और सुनवाई के दौरान सामने आए तथ्यों पर आधारित है। इसमें कोई राय, विश्लेषण या भविष्यवाणी शामिल नहीं है।

अजय कुमार एक अनुभवी ब्लॉगर, कंटेंट क्रिएटर और डिजिटल उद्यमी हैं।
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