ITR Filing AY 2025-26: Updated Return के लिए ITR-1 से ITR-7 की Excel Utilities जारी

आयकर विभाग ने आकलन वर्ष 2025-26 से जुड़ा एक आधिकारिक अपडेट जारी किया है। यह अपडेट Updated Income Tax Return (ITR-U) दाखिल करने से संबंधित है।

आयकर विभाग ने 5 जनवरी 2026 को AY 2025-26 के लिए ITR-1 से ITR-7 तक Updated Return दाखिल करने हेतु Excel utilities जारी की हैं। ये utilities विभाग की आधिकारिक e-filing वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।

Updated Return किस कानून के तहत दाखिल होती है

Updated Return Income Tax Act, 1961 की धारा 139(8A) के तहत दाखिल की जाती है। इसका उपयोग पहले से दाखिल आयकर रिटर्न में हुई गलतियों या छूटी हुई जानकारी को सुधारने के लिए किया जाता है।

नियमों के अनुसार, Updated Return को संबंधित आकलन वर्ष की समाप्ति के चार वर्ष के भीतर दाखिल किया जा सकता है। AY 2025-26 के लिए इसकी अंतिम तिथि 31 मार्च 2030 तय है।

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Updated Return से जुड़े नियम

आयकर विभाग के अनुसार, Updated Return के माध्यम से रिफंड का दावा नहीं किया जा सकता। इसके जरिए कुल कर देयता को कम या बढ़ाया भी नहीं जा सकता। Updated Return दाखिल करने पर अतिरिक्त कर देयता लागू होती है।

ITR-1 से ITR-7: किसके लिए कौन सा फॉर्म

ITR-1 निवासी व्यक्तियों के लिए है जिनकी कुल आय ₹50 लाख तक है।
ITR-2 उन व्यक्ति और HUF के लिए है जिनकी आय में capital gains शामिल हैं।
ITR-3 व्यक्ति और HUF के लिए है जिनकी आय व्यवसाय या पेशे से होती है।
ITR-4 presumptive taxation scheme अपनाने वाले करदाताओं के लिए निर्धारित है।

इसके अलावा, ITR-5 LLP, AOP, BOI, cooperative societies और local authorities के लिए है।
ITR-6 उन कंपनियों के लिए है जो Section 11 के तहत छूट का दावा नहीं करतीं।
ITR-7 धार्मिक और चैरिटेबल ट्रस्ट, राजनीतिक दल तथा शैक्षणिक और शोध संस्थानों के लिए निर्धारित है।

Disclaimer:
यह जानकारी सार्वजनिक रूप से उपलब्ध आधिकारिक स्रोतों पर आधारित है। आयकर से जुड़े नियमों और प्रक्रियाओं में बदलाव संभव है। किसी भी कार्रवाई से पहले आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध निर्देश अवश्य देखें।